अपना झाबुआ
भारत सरकार की अधिसूचना 16 मई 2025 के साथ नकदी राहत उपचार स्कीम 2025 (Cashless Treatment of Road Accident Victim Scheme 2025) योजना लागू की गई है। उक्त योजना में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 162 के प्रावधानानुसार दुर्घटना दिनांक से अधिकतम 07 दिन तक प्रति पीड़ित को 1,50,000 की केशलेस उपचार की सहायता “नाम निर्दिष्ट अस्पताल” में भर्ती होने के उपरान्त दी जायेगी।इस योजना अंतर्गत बीमा युक्त वाहन के मामलों में जनरल इंश्योरेंस काउंसिल (GIC) द्वारा तथा बिना बीमा वाले वाहनों अथवा हिट एंड रन के मामलों में भुगतान जिला कलेक्टर की स्वीकृति से केन्द्रीय बजट द्वारा किया जायेगा।